UP में फायर NOC अनिवार्य: बिना अग्निशमन एनओसी नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन या व्यापार लाइसेंस
उत्तर प्रदेश में अब बिना फायर NOC के बिजली कनेक्शन या व्यापार लाइसेंस नहीं मिलेगा। CM योगी के निर्देश पर सभी बड़े भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया गया है और हर जिले में टास्क फोर्स बनाई जाएगी।
शनिवार, 27 जून 2026
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