दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई पूरी, छह नवंबर को आएगा कोर्ट का फैसला
संपादक एवं वरिष्ठ पत्रकार • शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 | 10:30 AM
रेखा गुप्ता शिकायत कोर्ट फैसला: क्या है पूरा विवाद?
अदालत की कार्रवाई और पक्षों की दलीलें
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 29 अक्तूबर को इस मामले में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी। इससे पहले तीन अक्तूबर को अदालत ने कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के एसएचओ से इस मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस रिपोर्ट के जवाब में अपना लिखित पक्ष अदालत के सामने रखा। मजिस्ट्रेट ने सभी दस्तावेजों और तर्कों पर ध्यान देने के बाद मामले को छह नवंबर को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया। इस तरह रेखा गुप्ता शिकायत कोर्ट फैसला के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है।
दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट में क्या कहा गया?
दिल्ली पुलिस ने 15 अक्तूबर को अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में पुलिस ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है। पुलिस के अनुसार मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं पाया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जमा किया गया वीडियो अधूरा था। वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाकर संदर्भ को बदलने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने कहा कि दिए गए भाषण से किसी भी देवी-देवता या भक्तों की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है।
आगे की स्थिति और संभावित प्रभाव
छह नवंबर को आने वाले न्यायिक आदेश से यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाएंगे या शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया जाएगा। इस बीच राजधानी में प्रशासनिक स्तर पर भी कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में लागू हुआ विंटर एक्शन प्लान तेजी से काम कर रहा है। अदालत के इस आगामी निर्णय पर राजनीतिक और कानूनी दोनों क्षेत्रों में उत्सुकता बनी हुई है। सभी पक्ष अब रेखा गुप्ता शिकायत कोर्ट फैसला का इंतजार कर रहे हैं।
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